
गोण्डा : मोतीगंज थाना क्षेत्र में बालिका से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने व हत्या के साक्ष्य मिटाने के दो साल पुराने मामले में साक्ष्य के आभाव में न्यायालय ने एक आरोपी अजय कुमार को बरी कर दिया विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नियाज़ अहमद अंसारी ने जेल में बंद आरोपी को अविलम्ब रिहा करने का आदेश जेल अधीक्षक आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मोतीगंज थाना क्षेत्र के निवासी वादी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया था प्रार्थना पत्र में वादी ने बताया कि उसकी 16 वर्ष की बहन सायं काल किसी कार्य से बाहर गयी थी अगले दिन उसकी लाश सरयू नहर के किनारे मिली पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज मतवरिया पठानपुर निवासी अजय कुमार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के कारण आरोपी को न्यायालय द्वारा तत्काल बरी कर दिया गया। कौशिक श्रीवास्तव संवाददाता वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज गोंण्डा।